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Agra: श्री मोर मुकुट की मिठाई में निकले भुने कीड़े, केसर बर्फी में रंग अधिक; लैब रिपोर्ट के बाद लाइसेंस निलंबित
- न्यूज़
- Saturday | 9th November, 2024
एडीएम सिटी कोर्ट में अधोमानक वाद दायर होता है।
अधिकतम पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं एसीजेएम कोर्ट में तीन माह की सजा से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एलर्जी से लेकर फूड प्वाइजनिंग का खतरावरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. निखिल चतुर्वेदी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में रंग का अत्यधिक इस्तेमाल करने से बच्चों को एलर्जी हो रही है, इससे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम की समस्या हाेती है।
इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।एसएन मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के डा. मनीष बंसल ने बताया कि खाद्य पदार्थों में कीड़े के साथ ही गंदगी से फूड प्वाइजनिंग का खतरा रहता है।
पेट संबंधी समस्याएं भी इसी कारण से बढ़ रही हैं। मावा से लेकर सरसों के तेल में मिली मिलावटएफएसडीए लैब से पांच अन्य नमूनों की भी रिपोर्ट आ गई है।
मावा से लेकर सरसों के तेल में मिलावट की पुष्टि हुई है।
इन सब पर भी कार्रवाई की जा रही है।
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