जिन लोगों ने किया था अपहरण... वकील बनकर 17 साल बाद उन्हीं को दिलाई सजा, चर्चित अपहरण कांड में आया फैसला

हर्ष गर्ग ने बताया कि मुकदमे में उनकी गवाही वर्ष 2014 से शुरू होकर 2018 तक चली।

उन्हें अपने अपहरण से संबंधित हर चीज याद थी।

न्यायालय जाने के दौरान वह अधिवक्ताओं को अपने मुकदमे में बहस करते देखते थे।

उन्हें कानून की पढाई करके अपना केस की पैरवी खुद करने की प्रेरणा मिली। उंन्होंने स्नातक करने के बाद आगरा कालेज से वर्ष 2022 में कानून की पढाई पूरी की।

वर्ष 2023 में बार कांउसिल में अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया।

वह अपने मुकदमे की सुनवाई में अभियाेजन के साथ लगातार शामिल रहे। इस वर्ष जून में अभियाेजन के साथ उन्होंने मुकदमें बचाव पक्ष की ओर हुई अंतिम बहस खुद की।अधिवक्ता हर्ष गर्ग ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र की अदालत ने अपहरण में दोषी दस्यु गुड्डन काछी, राजकुमार काछी, फतेह सिंह उर्फ फत्ते, अमर सिंह, बलवीर, राजेश शर्मा, भीकम सिंह, राम प्रकाश को आजीवन कारावास सुनाया है। ।

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